Rajasthan Panchayati Raj Chunav Lottery 2026: नई तारीख जारी, 23-24 सितंबर को निकलेगी आरक्षण लॉटरी

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 16 सितंबर 2026 को नया आदेश जारी करते हुए जिला स्तर की आरक्षण लॉटरी 23 सितंबर और उपखंड स्तर की आरक्षण लॉटरी 24 सितंबर 2026 को निकालने के निर्देश दिए हैं।

इससे पहले जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं प्रधान पदों की लॉटरी 17 सितंबर तथा सरपंच एवं वार्ड पंच पदों की लॉटरी 18 सितंबर 2026 को प्रस्तावित थी। विभाग ने 15 सितंबर को इन दोनों तारीखों का कार्यक्रम स्थगित कर दिया था। अब Rajasthan Panchayati Raj Chunav Lottery 2026 की नई तारीख आधिकारिक रूप से घोषित हो चुकी है।

Rajasthan Panchayati Raj Chunav Lottery 2026

Rajasthan Panchayati Raj Chunav Lottery 2026 Overview

विवरणनवीनतम जानकारी
चुनावराजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026
विभागग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
संशोधित आदेश की तारीख16 सितंबर 2026
आदेश क्रमांक15(24)पंरावि/विधि/आरक्षण/2026/83
जिला प्रमुख पदों की लॉटरी13 अगस्त 2026 को पूरी
जिला स्तर की नई लॉटरी तारीख23 सितंबर 2026
जिला स्तर पर शामिल पदजिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं प्रधान
उपखंड स्तर की नई लॉटरी तारीख24 सितंबर 2026
उपखंड स्तर पर शामिल पदसरपंच एवं वार्ड पंच
चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य15 नवंबर 2026 तक
पंचायत चुनाव का विस्तृत मतदान कार्यक्रमइस आदेश में घोषित नहीं किया गया

राजस्थान पंचायत आरक्षण लॉटरी की नई तारीख जारी

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 16 सितंबर 2026 को सभी जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को नया आदेश भेजा है। इसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अलग-अलग पदों की आरक्षण निर्धारण एवं लॉटरी प्रक्रिया अब 23 और 24 सितंबर को पूरी की जाएगी।

नए आदेश से पहले विभाग ने 15 सितंबर 2026 को जारी पत्र के माध्यम से 17 और 18 सितंबर की लॉटरी स्थगित कर दी थी। इसलिए अब पुरानी तारीखों पर कोई आरक्षण लॉटरी नहीं होगी।

संशोधित कार्यक्रम इस प्रकार है:

स्तरआरक्षण लॉटरी में शामिल पदपुरानी तारीखसंशोधित तारीख
जिला स्तरजिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं प्रधान17 सितंबर 202623 सितंबर 2026
उपखंड स्तरसरपंच एवं वार्ड पंच18 सितंबर 202624 सितंबर 2026

23 सितंबर को किन पदों की लॉटरी निकलेगी?

विभागीय आदेश के अनुसार 23 सितंबर 2026 को जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के निम्न पदों के लिए आरक्षण निर्धारण एवं लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी:

  • जिला परिषद सदस्य
  • पंचायत समिति सदस्य
  • पंचायत समिति प्रधान

इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी संबंधित जिला प्रशासन की होगी। लॉटरी के बाद यह स्पष्ट होगा कि जिला परिषद और पंचायत समिति के कौन-से निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला अथवा अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं।

नए राज्य स्तरीय आदेश में बैठक के समय और जिला मुख्यालय के स्थान की जानकारी नहीं दी गई है। इससे संबंधित सूचना जिला प्रशासन द्वारा अलग से जारी की जा सकती है।

24 सितंबर को सरपंच एवं वार्ड पंच की लॉटरी

ग्राम पंचायत स्तर के पदों की आरक्षण लॉटरी 24 सितंबर 2026 को संबंधित उपखंड स्तर पर निकाली जाएगी। इसमें निम्न पद शामिल होंगे:

  • ग्राम पंचायत सरपंच
  • ग्राम पंचायत वार्ड पंच

इस लॉटरी के बाद ग्राम पंचायतवार सरपंच पद का आरक्षण वर्ग और अलग-अलग वार्डों के वार्ड पंच पदों का आरक्षण स्पष्ट होगा। संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा जारी आधिकारिक सूची ही अंतिम रूप से मान्य होगी।

किसी भी सोशल मीडिया सूची अथवा बिना हस्ताक्षर वाले दस्तावेज को आधिकारिक आरक्षण सूची नहीं मानें। संबंधित जिला कलेक्टर या उपखंड अधिकारी का आदेश जारी होने के बाद ही आरक्षण की पुष्टि करें।

पहले निर्धारित लॉटरी कार्यक्रम में बदलाव क्यों हुआ?

राज्य निर्वाचन आयोग ने 19 अगस्त 2026 को नगरीय निकाय चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया था। इसके अंतर्गत नगरीय निकायों के अध्यक्ष पदों से संबंधित नामांकन पत्रों की समीक्षा 17 सितंबर, चुनाव चिह्नों का आवंटन 18 सितंबर, मतदान 21 सितंबर और उपाध्यक्ष पदों का निर्वाचन 22 सितंबर 2026 को निर्धारित किया गया था।

नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित इन कार्यों के कारण पंचायती राज संस्थाओं की 17 और 18 सितंबर को प्रस्तावित आरक्षण लॉटरी पहले स्थगित की गई थी। अब नगरीय निकाय चुनाव के संबंधित कार्यक्रम के बाद पंचायती राज आरक्षण लॉटरी के लिए 23 और 24 सितंबर की नई तारीख निर्धारित की गई है।

यहां ध्यान रखें कि यह बदलाव केवल आरक्षण लॉटरी की तारीखों में किया गया है। इससे पंचायत चुनाव के मतदान की तारीख घोषित नहीं होती है।

आरक्षण लॉटरी और पंचायत चुनाव की तारीख अलग हैं

23 और 24 सितंबर 2026 को पंचायत चुनाव का मतदान नहीं होगा। इन तारीखों पर केवल अलग-अलग पदों के लिए श्रेणीवार आरक्षण निर्धारित करने की लॉटरी निकाली जाएगी।

पंचायत चुनाव के लिए निम्न तारीखें राज्य निर्वाचन आयोग के विस्तृत चुनाव कार्यक्रम में अलग से घोषित की जाएंगी:

  • नामांकन शुरू होने की तारीख
  • नामांकन की अंतिम तारीख
  • नामांकन पत्रों की जांच
  • नाम वापसी की तारीख
  • चुनाव चिह्न आवंटन
  • मतदान की तारीख
  • मतगणना एवं परिणाम की तारीख

इसलिए 23 और 24 सितंबर को पंचायत चुनाव की मतदान तारीख मानना सही नहीं होगा।

15 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य

नवीन आदेश में राजस्थान उच्च न्यायालय के 20 जुलाई 2026 के आदेश का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूरी करने का संकल्प लिया है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि मतदान 15 नवंबर को ही होगा। यह पंचायती राज संस्थाओं की संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की निर्धारित समय-सीमा है। वास्तविक मतदान कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अलग से जारी किया जाएगा।

जिला प्रमुख पदों की आरक्षण लॉटरी पहले ही पूरी

जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों की आरक्षण लॉटरी 13 अगस्त 2026 को पूरी की जा चुकी है। नवीन आदेश का जिला प्रमुख पदों की पहले से पूरी हो चुकी आरक्षण प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जिला प्रमुख पदों की आरक्षण सूची इस प्रकार है:

क्रम संख्याजिलाजिला प्रमुख आरक्षण वर्ग
1अजमेरअनारक्षित महिला
2अलवरअनुसूचित जनजाति महिला
3बालोतराअनुसूचित जनजाति
4बांसवाड़ाअनुसूचित जनजाति
5बारांअनारक्षित
6बाड़मेरअनारक्षित
7ब्यावरअन्य पिछड़ा वर्ग महिला
8भरतपुरअनुसूचित जाति महिला
9भीलवाड़ाअनारक्षित
10बीकानेरअनारक्षित महिला
11बूंदीअन्य पिछड़ा वर्ग
12चित्तौड़गढ़अनारक्षित महिला
13चूरूअनारक्षित महिला
14दौसाअनुसूचित जाति महिला
15डीगअनारक्षित महिला
16धौलपुरअनुसूचित जाति महिला
17डीडवाना-कुचामनअनुसूचित जाति
18डूंगरपुरअनुसूचित जनजाति
19श्रीगंगानगरअनारक्षित महिला
20हनुमानगढ़अनारक्षित महिला
21जयपुरअनारक्षित
22जैसलमेरअनुसूचित जनजाति
23जालोरअन्य पिछड़ा वर्ग
24झालावाड़अनारक्षित महिला
25झुंझुनूंअनारक्षित महिला
26जोधपुरअनारक्षित
27करौलीअनारक्षित
28खैरथल-तिजाराअन्य पिछड़ा वर्ग
29कोटाअनारक्षित महिला
30कोटपूतली-बहरोड़अनारक्षित
31नागौरअनुसूचित जाति
32पालीअनुसूचित जाति
33फलोदीअनारक्षित महिला
34प्रतापगढ़अनुसूचित जनजाति महिला
35राजसमंदअनारक्षित
36सलूंबरअनुसूचित जनजाति महिला
37सवाई माधोपुरअनुसूचित जाति
38सीकरअन्य पिछड़ा वर्ग महिला
39सिरोहीअनारक्षित
40टोंकअनुसूचित जाति महिला
41उदयपुरअनारक्षित

यह सूची केवल जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की है। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, सरपंच और वार्ड पंच की आरक्षण लॉटरी 23 एवं 24 सितंबर को अलग से निकाली जाएगी।

आरक्षण लॉटरी निकालने वाले अधिकारी

स्तरसंबंधित अधिकारीपद
जिला स्तरसंबंधित जिला कलेक्टरजिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं प्रधान
उपखंड स्तरसंबंधित उपखंड अधिकारीग्राम पंचायत सरपंच एवं वार्ड पंच

विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को संशोधित तारीखों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

लॉटरी के बाद कौन-सी जानकारी मिलेगी?

आरक्षण लॉटरी पूरी होने के बाद संबंधित आधिकारिक आदेशों में निम्न जानकारी देखी जा सकेगी:

  • ग्राम पंचायत का नाम
  • सरपंच पद का आरक्षण वर्ग
  • वार्ड संख्या और वार्ड पंच का आरक्षण वर्ग
  • पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण
  • पंचायत समिति प्रधान पद का आरक्षण
  • जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण
  • महिला आरक्षित पदों की जानकारी
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद

जिलावार और उपखंडवार आरक्षण सूची जारी होने के बाद संबंधित PDF लिंक इसी पेज पर अपडेट किए जा सकेंगे।

Rajasthan Panchayati Raj Chunav Lottery 2026 Important Dates

कार्यक्रमतारीख एवं स्थिति
जिला प्रमुख पदों की आरक्षण लॉटरी13 अगस्त 2026 को पूरी
पुराना स्थगन आदेश15 सितंबर 2026
संशोधित लॉटरी आदेश16 सितंबर 2026
जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं प्रधान की लॉटरी23 सितंबर 2026
सरपंच एवं वार्ड पंच की लॉटरी24 सितंबर 2026
पंचायत चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य15 नवंबर 2026 तक
मतदान का विस्तृत कार्यक्रमराज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अलग से जारी होगा

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