राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आरक्षण लॉटरी के लिए 17 और 18 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य पदों की आरक्षण लॉटरी 17 सितंबर को निकाली जाएगी। इसके बाद उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच पदों की आरक्षण लॉटरी 18 सितंबर को होगी।
जिला प्रमुख पदों की आरक्षण लॉटरी 13 अगस्त 2026 को पूरी की जा चुकी है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक इंतजार ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण का है। लॉटरी पूरी होने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि संबंधित पद अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा महिला श्रेणी में से किसके लिए आरक्षित किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 सितंबर 2026 को जारी आदेश में बताया है कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव का कार्यक्रम शीघ्र घोषित किया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी।

Rajasthan Panchayati Raj Chunav Lottery 2026 Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| चुनाव | राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 |
| जिला प्रमुख आरक्षण लॉटरी | 13 अगस्त 2026 को पूरी |
| जिला स्तर की आरक्षण लॉटरी | 17 सितंबर 2026 |
| 17 सितंबर को शामिल पद | जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य |
| उपखंड स्तर की आरक्षण लॉटरी | 18 सितंबर 2026 |
| 18 सितंबर को शामिल पद | सरपंच और वार्ड पंच |
| जिला स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी | संबंधित जिला कलेक्टर |
| उपखंड स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी | संबंधित उपखंड अधिकारी |
| चुनाव कार्यक्रम | राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शीघ्र घोषित किया जाएगा |
| आदर्श आचार संहिता | चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ लागू होगी |
| चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा | 15 नवंबर 2026 तक |
राजस्थान पंचायती राज चुनाव को लेकर नवीनतम अपडेट
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 16 अगस्त 2026 को पत्र क्रमांक 15(24)पंरावि/विधि/आरक्षण/2026/70 जारी किया था। इस विभागीय पत्र में पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी के लिए संशोधित तारीखें निर्धारित की गई हैं।
विभागीय पत्र के अनुसार जिला स्तर पर होने वाली आरक्षण एवं लॉटरी प्रक्रिया 17 सितंबर 2026 को पूरी की जाएगी। इसमें जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और प्रधान पद शामिल होंगे। इसके अगले दिन 18 सितंबर 2026 को उपखंड स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों की आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी।
सभी जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को निर्धारित तारीख पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
17 सितंबर को किन पदों की आरक्षण लॉटरी होगी?
पंचायती राज विभाग के कार्यक्रम के अनुसार 17 सितंबर 2026 को जिला स्तर पर आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी। इस दिन निम्नलिखित पदों का श्रेणीवार आरक्षण निर्धारित किया जाएगा:
- जिला परिषद सदस्य
- पंचायत समिति सदस्य
- पंचायत समिति प्रधान
जिला स्तर की इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी संबंधित जिला कलेक्टर को दी गई है। लॉटरी के बाद जिला परिषद और पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
इसके साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि संबंधित पंचायत समिति का प्रधान पद किस आरक्षण वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है।
18 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंच की आरक्षण लॉटरी
ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच पदों की आरक्षण लॉटरी 18 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी। यह प्रक्रिया संबंधित उपखंड अधिकारी के स्तर पर पूरी की जाएगी।
इस लॉटरी के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा कि संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच पद और उसके वार्ड किस श्रेणी के लिए आरक्षित होंगे। लॉटरी पूरी होने के बाद उपखंड अधिकारी द्वारा श्रेणीवार आरक्षण आदेश जारी किया जाएगा।
सरपंच और वार्ड पंच पदों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों को लॉटरी का अंतिम आदेश ध्यान से देखना चाहिए। सोशल मीडिया पर प्रसारित सूची के स्थान पर संबंधित जिला या उपखंड कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश को ही सही माना जाएगा।
आरक्षण निर्धारित करने का अधिकार किस अधिकारी को दिया गया है?
राजस्थान सरकार ने 24 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना संख्या एफ.15(24)पंरावि/विधि/आरक्षण/2026/42 के माध्यम से आरक्षण निर्धारित करने की शक्तियां संबंधित अधिकारियों को दी हैं।
अधिसूचना के अनुसार:
| स्तर | आरक्षण निर्धारित करने वाले अधिकारी | संबंधित पद |
|---|---|---|
| जिला स्तर | जिला कलेक्टर | जिला परिषद वार्ड, पंचायत समिति वार्ड और प्रधान |
| उपखंड स्तर | उपखंड अधिकारी | ग्राम पंचायत वार्ड और सरपंच |
आरक्षण प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 15 एवं 16 तथा राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 5, 6, 7, 8 और 9 के अंतर्गत पूरी की जाएगी।
जिला प्रमुख आरक्षण लॉटरी पहले ही पूरी
राजस्थान में जिला प्रमुख पदों की आरक्षण लॉटरी 13 अगस्त 2026 को निकाली जा चुकी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सभी 41 जिलों के जिला प्रमुख पदों का आरक्षण वर्ग घोषित किया है।
जिला प्रमुख पदों की आधिकारिक आरक्षण सूची निम्नलिखित है:
| क्रम संख्या | जिला | जिला प्रमुख आरक्षण वर्ग |
|---|---|---|
| 1 | अजमेर | अनारक्षित महिला |
| 2 | अलवर | अनुसूचित जनजाति महिला |
| 3 | बालोतरा | अनुसूचित जनजाति |
| 4 | बांसवाड़ा | अनुसूचित जनजाति |
| 5 | बारां | अनारक्षित |
| 6 | बाड़मेर | अनारक्षित |
| 7 | ब्यावर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला |
| 8 | भरतपुर | अनुसूचित जाति महिला |
| 9 | भीलवाड़ा | अनारक्षित |
| 10 | बीकानेर | अनारक्षित महिला |
| 11 | बूंदी | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 12 | चित्तौड़गढ़ | अनारक्षित महिला |
| 13 | चूरू | अनारक्षित महिला |
| 14 | दौसा | अनुसूचित जाति महिला |
| 15 | डीग | अनारक्षित महिला |
| 16 | धौलपुर | अनुसूचित जाति महिला |
| 17 | डीडवाना-कुचामन | अनुसूचित जाति |
| 18 | डूंगरपुर | अनुसूचित जनजाति |
| 19 | श्रीगंगानगर | अनारक्षित महिला |
| 20 | हनुमानगढ़ | अनारक्षित महिला |
| 21 | जयपुर | अनारक्षित |
| 22 | जैसलमेर | अनुसूचित जनजाति |
| 23 | जालोर | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 24 | झालावाड़ | अनारक्षित महिला |
| 25 | झुंझुनूं | अनारक्षित महिला |
| 26 | जोधपुर | अनारक्षित |
| 27 | करौली | अनारक्षित |
| 28 | खैरथल-तिजारा | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 29 | कोटा | अनारक्षित महिला |
| 30 | कोटपूतली-बहरोड़ | अनारक्षित |
| 31 | नागौर | अनुसूचित जाति |
| 32 | पाली | अनुसूचित जाति |
| 33 | फलोदी | अनारक्षित महिला |
| 34 | प्रतापगढ़ | अनुसूचित जनजाति महिला |
| 35 | राजसमंद | अनारक्षित |
| 36 | सलूंबर | अनुसूचित जनजाति महिला |
| 37 | सवाई माधोपुर | अनुसूचित जाति |
| 38 | सीकर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला |
| 39 | सिरोही | अनारक्षित |
| 40 | टोंक | अनुसूचित जाति महिला |
| 41 | उदयपुर | अनारक्षित |
उपरोक्त सूची केवल जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की है। जिला परिषद सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच पदों का आरक्षण अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा।
आरक्षण लॉटरी में क्या तय किया जाएगा?
आरक्षण लॉटरी के माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि कोई पद अथवा निर्वाचन क्षेत्र किस श्रेणी के लिए आरक्षित रहेगा। संबंधित अधिकारी आरक्षण नियमों के अनुसार श्रेणीवार आवंटन करते हैं।
लॉटरी पूरी होने के बाद जारी आदेश में निम्नलिखित जानकारी देखी जा सकेगी:
- ग्राम पंचायत का नाम
- सरपंच पद का आरक्षण वर्ग
- ग्राम पंचायत वार्ड संख्या
- वार्ड पंच पद का आरक्षण वर्ग
- पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण
- पंचायत समिति प्रधान पद का आरक्षण
- जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण
चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को अपना नामांकन तैयार करने से पहले संबंधित पद का अंतिम आरक्षण आदेश अवश्य देखना चाहिए।
आरक्षण लॉटरी का परिणाम कहां मिलेगा?
17 और 18 सितंबर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरक्षण से संबंधित आदेश संबंधित जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी के स्तर पर जारी किए जाएंगे। प्रत्येक जिले और उपखंड की सूची अलग-अलग हो सकती है।
आरक्षण लॉटरी का परिणाम निम्नलिखित माध्यमों से देखा जा सकेगा:
- संबंधित जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट।
- जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश।
- संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालय का आधिकारिक आदेश।
- राजस्थान पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
- राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट।
इस पेज पर भी जिला एवं उपखंड स्तर के आधिकारिक आदेश उपलब्ध होने के बाद उनके लिंक अपडेट किए जा सकते हैं।
राजस्थान पंचायत चुनाव कार्यक्रम कब जारी होगा?
राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान ने 14 सितंबर 2026 को पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के संबंध में आदर्श आचार संहिता की पालना के निर्देश जारी किए हैं।
आयोग के आदेश में साफ बताया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 की घोषणा शीघ्र की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।
इसलिए अभी मतदान, नामांकन, नाम वापसी और मतगणना की कोई निश्चित तारीख नहीं लिखी जानी चाहिए। इन सभी तारीखों की आधिकारिक पुष्टि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी किए जाने के बाद ही होगी।
चुनाव कार्यक्रम में निम्नलिखित तारीखें दी जाएंगी:
- चुनाव की अधिसूचना
- नामांकन शुरू होने की तारीख
- नामांकन की अंतिम तारीख
- नामांकन पत्रों की जांच
- नाम वापसी की अंतिम तारीख
- चुनाव चिह्न का आवंटन
- मतदान की तारीख
- मतगणना और परिणाम की तारीख
15 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का संकल्प
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के 16 अगस्त 2026 के पत्र में राजस्थान हाई कोर्ट के D.B. Writ Miscellaneous Application No. 438/2026 and others में 20 जुलाई 2026 को दिए गए आदेश का उल्लेख किया गया है।
विभागीय पत्र के अनुसार राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूरी कराने के लिए कृत संकल्प है। चुनाव की वास्तविक चरणवार तारीखें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार रहेंगी।
इसलिए 15 नवंबर 2026 चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा है, जबकि मतदान और मतगणना की वास्तविक तारीखों की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अलग से की जाएगी।
Rajasthan Panchayati Raj Chunav Lottery 2026 Important Dates
| कार्यक्रम | तारीख |
|---|---|
| जिला प्रमुख पदों की आरक्षण लॉटरी | 13 अगस्त 2026 |
| जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य की आरक्षण लॉटरी | 17 सितंबर 2026 |
| सरपंच और वार्ड पंच पदों की आरक्षण लॉटरी | 18 सितंबर 2026 |
| पंचायती राज चुनाव कार्यक्रम | राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शीघ्र घोषित किया जाएगा |
| आदर्श आचार संहिता | चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ |
| चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा | 15 नवंबर 2026 तक |