Rajasthan Ration Dealer Recruitment 2026: पांच जिलों में 106 उचित मूल्य दुकानों के लिए आवेदन

राजस्थान के डीडवाना-कुचामन, चूरू, टोंक, डूंगरपुर और उदयपुर जिले में रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई है। उदयपुर जिले के लिए जिला रसद अधिकारी प्रथम और द्वितीय द्वारा अलग-अलग पुनः विज्ञप्तियां जारी की गई हैं। सभी छह विज्ञप्तियों में दी गई दुकानों की संख्या को जोड़ने पर कुल 106 उचित मूल्य दुकानें बनती हैं।

यह नियमित वेतन वाली सरकारी नौकरी नहीं है। इसके माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान चलाने के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। आवेदन संबंधित जिला रसद कार्यालय से प्राप्त करके ऑफलाइन जमा करवाना होगा।

यदि आप Rajasthan Ration Dealer Recruitment 2026 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जांचें कि संबंधित दुकान आपके वार्ड या ग्राम पंचायत में है या नहीं और वह किस आरक्षण श्रेणी के लिए निर्धारित है।

Rajasthan Ration Dealer Recruitment 2026

Rajasthan Ration Dealer Recruitment 2026 संक्षिप्त विवरण

विवरणजानकारी
विभागखाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान
आवंटनउचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र
शामिल जिलेडीडवाना-कुचामन, चूरू, टोंक, डूंगरपुर और उदयपुर
दुकानों की संख्याछह विज्ञप्तियों की गणना के अनुसार 106
आवेदन पत्र का मूल्य₹100
आवेदन माध्यमऑफलाइन
न्यूनतम आयु21 वर्ष
अधिकतम आयु45 वर्ष
मुख्य योग्यतास्नातक और निर्धारित कंप्यूटर प्रशिक्षण

जिलेवार उचित मूल्य दुकानों की संख्या

जिलारिक्त एवं नवसृजित दुकानें
डीडवाना-कुचामन26
चूरू23
टोंक11
डूंगरपुर7
उदयपुर39
कुल106

महत्वपूर्ण तिथियां

प्रत्येक जिले में आवेदन पत्र प्राप्त करने और जमा करवाने की तारीख अलग है।

जिलाआवेदन पत्र प्राप्त करने की अवधिआवेदन जमा करने की अंतिम तिथि
चूरू12 से 16 अगस्त 202617 अगस्त 2026, शाम 6 बजे
टोंक5 से 25 अगस्त 202625 अगस्त 2026, शाम 6 बजे
डीडवाना-कुचामन29 जुलाई 2026 से31 अगस्त 2026, शाम 5 बजे
डूंगरपुर17 अगस्त से 15 सितंबर 202618 सितंबर 2026, शाम 6 बजे
उदयपुर17 अगस्त से 7 सितंबर 202630 सितंबर 2026, शाम 6 बजे

चूरू जिले में आवेदन पत्र केवल 16 अगस्त 2026 तक प्राप्त किया जा सकता था। इसे जमा करवाने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 है। इसलिए नया आवेदन पत्र लेने और भरा हुआ आवेदन जमा करने की तारीख को एक न समझें।

आवेदन पत्र का शुल्क

चारों जिलों में आवेदन पत्र का मूल्य ₹100 निर्धारित किया गया है। इसका भुगतान भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से करना होगा।

चूरू जिले में पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी, चूरू के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना है। अन्य जिलों के अभ्यर्थी संबंधित जिला रसद कार्यालय के निर्देशानुसार पोस्टल ऑर्डर बनवाएं।

टाइपिस्ट, नोटरी, बुक स्टॉल या किसी अन्य अनधिकृत स्थान से लिया गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र संबंधित जिला रसद कार्यालय से ही प्राप्त करें।

राशन डीलर भर्ती के लिए स्थानीय निवास की पात्रता

उचित मूल्य दुकान के आवंटन में स्थानीय निवास सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है।

शहरी क्षेत्र

शहरी क्षेत्र की दुकान के लिए आवेदक संबंधित उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता में आने वाले वार्डों में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र की दुकान के लिए आवेदक उसी ग्राम पंचायत के किसी ग्राम या वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है।

यदि एक दुकान के लिए एक से अधिक पात्र आवेदन मिलते हैं तो उस वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें उचित मूल्य दुकान स्थित है।

इसका अर्थ यह है कि केवल उसी जिले का निवासी होना पर्याप्त नहीं है। संबंधित वार्ड या ग्राम पंचायत की निवास संबंधी शर्त भी पूरी करनी होगी।

आयु सीमा

डूंगरपुर, टोंक और डीडवाना-कुचामन की विस्तृत विज्ञप्तियों में व्यक्तिगत आवेदक के लिए आयु सीमा निम्न प्रकार निर्धारित है:

आयुसीमा
न्यूनतम आयु21 वर्ष
अधिकतम आयु45 वर्ष

आवेदन जमा करने की संबंधित जिले की अंतिम तिथि पर आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

द्वितीय प्राथमिकता के अंतर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य अवधि अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक रहेगी।

शैक्षणिक योग्यता

आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी RKCL अथवा किसी समकक्ष सरकारी संस्थान से तीन महीने का आधारभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण भी आवश्यक है।

विज्ञप्ति में 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष व्यवस्था दी गई है। यदि किसी विशेष उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन करने वालों में कोई भी स्नातक योग्यताधारी आवेदक उपलब्ध नहीं होता है तो 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों के आवेदन पर भी विचार किया जा सकता है।

इसलिए 12वीं पास आवेदक को सीधे स्नातक के समान पात्र न मानें। उसका आवेदन स्नातक योग्यताधारी आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही स्वीकार किया जा सकता है।

कंप्यूटर प्रमाण पत्र नहीं होने पर क्या होगा?

आवेदक के पास आवेदन के समय निर्धारित कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं होने पर घोषणा या शपथ पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था दी गई है।

जिलाप्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि
डूंगरपुरचयन के बाद 6 महीने
टोंकचयन के बाद 8 महीने
डीडवाना-कुचामनचयन के बाद 8 महीने

निर्धारित अवधि में कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा।

चूरू की संक्षिप्त विज्ञप्ति में इस अवधि का अलग से विवरण नहीं दिया गया है। वहां विभाग के संबंधित दिशा-निर्देश लागू होंगे।

दो संतान संबंधी नियम

उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन करने वाले पुरुष या महिला आवेदक की 1 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित कुल दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए।

दो से अधिक संतान होने पर आवेदक पात्र नहीं होगा। दुकान आवंटित होने के बाद भी तीसरी संतान होने की स्थिति में प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सकता है।

यदि 31 दिसंबर 2014 को आवेदक की केवल एक संतान थी और उसके बाद किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा हुई हैं तो उस एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को गणना में एक इकाई माना जाएगा।

वित्तीय हैसियत

व्यक्तिगत आवेदक को संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी कम से कम ₹1 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

डीडवाना-कुचामन की विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि हैसियत प्रमाण पत्र छह महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

महिला स्वयं सहायता समूह के लिए न्यूनतम ₹25,000 की वित्तीय हैसियत तथा संबंधित कार्यक्रम अधिकारी या महिला अधिकारिता विभाग की अभिशंसा आवश्यक होगी।

सहकारी समिति को अपनी अंश पूंजी, कार्यशील पूंजी, बैंक खाते और ऑडिट से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

महिला स्वयं सहायता समूह की पात्रता

महिला स्वयं सहायता समूह राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित या मान्यता प्राप्त होना चाहिए। विस्तृत विज्ञप्तियों में समूह के लिए निम्न शर्तें दी गई हैं:

  • समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पहले हुआ हो।
  • समूह का बैंक खाता कम से कम तीन वर्ष पहले खुला हो।
  • समूह के सदस्य कम से कम तीन वर्षों से आंतरिक लेन-देन में शामिल हों।
  • समूह की वित्तीय हैसियत कम से कम ₹25,000 हो।
  • संबंधित विभाग या कार्यक्रम अधिकारी की अभिशंसा उपलब्ध हो।

सहकारी समितियों के लिए नियम

ग्राम सेवा सहकारी समिति, लैम्प्स या दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को एक उचित मूल्य दुकान के लिए ही प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकता है।

जिस समिति के पास पहले से किसी उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र है, वह दूसरी दुकान के लिए पात्र नहीं होगी।

समिति के सचिव या प्रबंधक को निर्धारित शैक्षणिक और कंप्यूटर योग्यता पूरी करनी होगी तथा इसका प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ देना होगा।

दुकान के स्थान से संबंधित शर्तें

डीडवाना-कुचामन की विज्ञप्ति में प्रस्तावित वितरण स्थल के लिए स्पष्ट मापदंड दिए गए हैं:

  • वितरण स्थल कम से कम 30 फीट चौड़ी सड़क पर होना चाहिए।
  • दुकान का न्यूनतम आकार 10 फीट × 20 फीट होना चाहिए।
  • कुल न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्ग फीट होना चाहिए।
  • वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिंट नक्शे आवेदन के साथ लगाने होंगे।

टोंक जिले के आवेदक को अन्नपूर्णा भंडार के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड पूरे करने होंगे। आवेदन के समय मापदंड पूरे नहीं होने पर चयन के छह महीने के भीतर उन्हें पूरा करने का घोषणा पत्र देना होगा।

टोंक और डूंगरपुर में प्रस्तावित दुकान के नक्शे की दो प्रतियां मांगी गई हैं। जिले के अनुसार नक्शे और परिसर की शर्तें अलग हो सकती हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

व्यक्तिगत आवेदक को सामान्य रूप से निम्न दस्तावेज आवेदन के साथ लगाने होंगे:

  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति
  • RS-CIT अथवा समकक्ष कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
  • कंप्यूटर प्रमाण पत्र नहीं होने पर निर्धारित घोषणा या शपथ पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • पासपोर्ट आकार के तीन नवीनतम फोटो
  • तहसीलदार द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र
  • प्रस्तावित दुकान का नक्शा
  • निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र
  • घर में कार्यशील शौचालय होने का अंडरटेकिंग
  • महिला आवेदक के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, जहां मांगा गया हो

सहकारी समिति, महिला स्वयं सहायता समूह या ग्राम पंचायत के आवेदन की स्थिति में अतिरिक्त रूप से निम्न दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

  • संबंधित बोर्ड या निकाय की अभिशंसा
  • सचिव या प्रबंधक की शैक्षणिक योग्यता
  • सचिव या प्रबंधक का कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
  • संस्था की अंश पूंजी और कार्यशील पूंजी का विवरण
  • बैंक खाते का स्टेटमेंट
  • पिछले वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट
  • महिला स्वयं सहायता समूह का अनुभव और वित्तीय हैसियत प्रमाण पत्र

दस्तावेजों की अंतिम सूची संबंधित जिले के आवेदन पत्र में दी गई सूची के अनुसार ही रखें।

चयन प्रक्रिया

विज्ञप्तियों में किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू का उल्लेख नहीं किया गया है। चयन संबंधित दुकान की पात्रता, आरक्षण और निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर होगा।

आरक्षित दुकान के लिए उसी आरक्षण श्रेणी का आवेदक पात्र होगा। अनारक्षित दुकानों में पहली प्राथमिकता सामान्य रूप से निम्न संस्थाओं को दी जाएगी:

  1. पंजीकृत ग्राम सेवा सहकारी समिति, लैम्प्स या दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति।
  2. महिला अधिकारिता विभाग से चयनित या मान्यता प्राप्त महिला स्वयं सहायता समूह।
  3. ग्राम पंचायत या निगमित निकाय।

पहली प्राथमिकता के पात्र आवेदन नहीं मिलने पर दूसरी प्राथमिकता निम्न प्रकार रहेगी:

  1. बेरोजगार दिव्यांग आवेदक
  2. बेरोजगार भूतपूर्व सैनिक
  3. अन्य पात्र बेरोजगार आवेदक

यदि किसी दुकान के लिए केवल एक पात्र आवेदन मिलता है तो नियमानुसार प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकता है। दो या दो से अधिक पात्र आवेदन मिलने पर विभाग द्वारा निर्धारित आवंटन प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

आवेदन कैसे करें?

  1. संबंधित जिले की विज्ञप्ति में अपने ग्राम, वार्ड, वितरण केंद्र और आरक्षण श्रेणी की जांच करें।
  2. स्थानीय निवास, आयु और शैक्षणिक योग्यता की पात्रता सुनिश्चित करें।
  3. निर्धारित तारीख में संबंधित जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  4. आवेदन पत्र के लिए ₹100 का भारतीय पोस्टल ऑर्डर प्रस्तुत करें।
  5. आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी सावधानी से भरें।
  6. सभी प्रमाणित दस्तावेज, फोटो, नक्शा, हैसियत प्रमाण पत्र और शपथ पत्र संलग्न करें।
  7. आवेदन संबंधित जिला रसद कार्यालय में अंतिम तिथि और निर्धारित समय से पहले जमा करवाएं।

डीडवाना-कुचामन में आवेदन पत्र आवेदक को स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर जमा करवाना होगा। डाक या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन कहां जमा होगा?

आवेदन उसी जिले के जिला रसद अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाएगा, जिस जिले की दुकान के लिए आवेदन किया जा रहा है।

चूरू जिले का आवेदन कार्यालय जिला रसद अधिकारी, भरतिया अस्पताल के सामने, नेचर पार्क के पास, चूरू में जमा होगा।

टोंक, डूंगरपुर और डीडवाना-कुचामन के आवेदक अपने संबंधित जिला रसद अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करवाएं।

क्या राशन डीलर को सरकारी वेतन मिलेगा?

इन विज्ञप्तियों में किसी मासिक सरकारी वेतन, पे-लेवल या वेतनमान का उल्लेख नहीं है। यह किसी सरकारी कर्मचारी के नियमित पद पर नियुक्ति नहीं, बल्कि उचित मूल्य दुकान चलाने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने की प्रक्रिया है।

इसलिए आवेदन करने वाला व्यक्ति इसे नियमित सरकारी नौकरी न समझे। राशन वितरण से संबंधित कमीशन या आय का विवरण भी इन चारों विज्ञप्तियों में नहीं दिया गया है।

आवेदन से पहले इन बातों का ध्यान रखें

  • केवल जिले का निवासी होना पर्याप्त नहीं है; संबंधित वार्ड या ग्राम पंचायत की शर्त भी पूरी होनी चाहिए।
  • दुकान की आरक्षण श्रेणी जांचे बिना आवेदन न करें।
  • अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
  • गलत जानकारी या दस्तावेज मिलने पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
  • दुकान की संख्या घटाने-बढ़ाने या विज्ञप्ति में संशोधन करने का अधिकार संबंधित कार्यालय के पास रहेगा।
  • आवेदन ऑनलाइन नहीं, संबंधित जिला रसद कार्यालय में ऑफलाइन जमा होगा।
  • आवेदन से पहले अपने जिले की मूल विज्ञप्ति और आवेदन पत्र के निर्देश अवश्य पढ़ें।

Rajasthan Ration Dealer Recruitment 2026 Important Links

Last Date Offline Application formप्रत्येक जिले के अनुसार अलग-अलग
Official Notificationउदयपुर प्रथम, उदयपुर द्वितीय, डूंगरपुर, डीडवाना कुचामन, चूरू, टोंक
Official Websitefood.rajasthan.gov.in
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