बेटी के विवाह की तैयारियों के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने कई प्रकार के खर्च एक साथ आ जाते हैं। ऐसे परिवारों को आर्थिक सहयोग देने के लिए राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संचालित की जा रही है।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 के अंतर्गत पात्र परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर ₹21,000 से लेकर अधिकतम ₹51,000 तक की सहायता दी जाती है। सहायता राशि परिवार की पात्र श्रेणी और कन्या की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार निर्धारित होती है।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 का लाभ केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित नहीं है। अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियां, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याएं, पालनहार योजना से लाभान्वित कन्याएं तथा स्वयं महिला खिलाड़ी भी निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकती हैं।

Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्यादान योजना |
| राज्य | राजस्थान |
| संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
| योजना का उद्देश्य | पात्र और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता |
| सहायता राशि | ₹21,000 से ₹51,000 तक |
| कन्या की न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
| लाभ की सीमा | परिवार की किन्हीं दो कन्या संतानों के विवाह तक |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
| आवेदन कहां से होगा | स्वयं की SSO ID अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र |
| आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
| आवेदन अवधि | विवाह की निश्चित तिथि से एक माह पहले अथवा विवाह के बाद एक वर्ष तक |
| आधिकारिक विभागीय पोर्टल | sje.rajasthan.gov.in |
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार की एक विवाह सहायता योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं सामाजिक रूप से जरूरतमंद परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के समय वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है।
इस योजना को पहले सहयोग एवं उपहार योजना के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया। योजना में विवाह सहायता के साथ कन्या की शिक्षा को भी महत्व दिया गया है। यदि कन्या दसवीं या स्नातक उत्तीर्ण है तो उसे मूल विवाह सहायता के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
इस प्रकार योजना परिवार को विवाह में आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ बेटियों की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने का भी काम करती है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि मिलती है?
योजना में मिलने वाली राशि सभी परिवारों के लिए समान नहीं है। सहायता राशि पात्रता श्रेणी और कन्या की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्धारित की जाती है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार
| कन्या की शैक्षणिक योग्यता | मूल सहायता | अतिरिक्त प्रोत्साहन | कुल राशि |
| दसवीं से कम शैक्षणिक योग्यता | ₹31,000 | कोई अतिरिक्त राशि नहीं | ₹31,000 |
| दसवीं उत्तीर्ण | ₹31,000 | ₹10,000 | ₹41,000 |
| स्नातक उत्तीर्ण | ₹31,000 | ₹20,000 | ₹51,000 |
अन्य पात्र परिवार और श्रेणियां
इस श्रेणी में शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियां, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याएं, पालनहार योजना से लाभान्वित कन्याएं तथा स्वयं महिला खिलाड़ी शामिल हैं।
| कन्या की शैक्षणिक योग्यता | मूल सहायता | अतिरिक्त प्रोत्साहन | कुल राशि |
| दसवीं से कम शैक्षणिक योग्यता | ₹21,000 | कोई अतिरिक्त राशि नहीं | ₹21,000 |
| दसवीं उत्तीर्ण | ₹21,000 | ₹10,000 | ₹31,000 |
| स्नातक उत्तीर्ण | ₹21,000 | ₹20,000 | ₹41,000 |
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- योजना का लाभ एक परिवार की किन्हीं अधिकतम दो कन्या संतानों के विवाह के लिए दिया जाएगा।
- कन्या अथवा उसका परिवार योजना में निर्धारित पात्र श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के पास बीपीएल श्रेणी का प्रमाण होना चाहिए।
- शेष वर्गों के बीपीएल परिवार भी योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- अंत्योदय परिवार और आस्था कार्डधारी परिवार पात्र होंगे।
- विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याएं निर्धारित प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन कर सकती हैं।
- पालनहार योजना से लाभान्वित कन्याएं भी पात्र होंगी।
- निर्धारित पात्रता रखने वाली महिला खिलाड़ी स्वयं के विवाह के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- सभी आवश्यक जानकारियां जन आधार में सही और अपडेट होनी चाहिए।
आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला की पुत्री के लिए शर्तें
आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला की पुत्री के विवाह के लिए निम्नलिखित विशेष शर्तें निर्धारित हैं:
- महिला के पति की मृत्यु हो चुकी हो।
- महिला ने पुनर्विवाह नहीं किया हो।
- विधवा महिला की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए।
इस श्रेणी में आवेदन करने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, आय प्रमाण पत्र और निर्धारित स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन कब तक किया जा सकता है?
योजना के अंतर्गत आवेदन विवाह की निश्चित तिथि से एक माह पहले किया जा सकता है। राजस्थान सरकार के वर्तमान आधिकारिक अपडेट के अनुसार विवाह हो जाने के बाद आवेदन की अवधि बढ़ाकर एक वर्ष तक कर दी गई है।
इसका अर्थ है कि कोई पात्र परिवार विवाह के बाद तत्काल आवेदन नहीं कर पाया है तो वह विवाह की तारीख से एक वर्ष पूरा होने तक आवेदन कर सकता है। आवेदक को अंतिम समय की प्रतीक्षा करने के बजाय विवाह पंजीयन और दूसरे दस्तावेज तैयार होते ही आवेदन कर देना चाहिए।
पहले उपलब्ध विभागीय दिशा-निर्देशों में विवाह के बाद छह माह की अवधि थी, जिसे बाद में एक वर्ष तक बढ़ाया गया है। आवेदन अवधि बढ़ाने की जानकारी राजस्थान सरकार के आधिकारिक अपडेट में दी गई है।
योजना के लिए कोई एक सामान्य वार्षिक अंतिम तिथि नहीं है। प्रत्येक आवेदक की समय-सीमा उसकी विवाह तिथि के अनुसार तय होगी।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने के लिए आवेदक को अपनी पात्रता श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:
- आवेदक का जन आधार कार्ड।
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र, जहां लागू हो।
- बैंक खाते का विवरण।
- बीपीएल कार्ड, अंत्योदय प्रमाण पत्र अथवा आस्था कार्ड, जिस श्रेणी में आवेदन किया जा रहा हो।
- आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला के लिए पेंशन भुगतान आदेश अथवा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- विधवा महिला का आय प्रमाण पत्र।
- परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कमाने वाला पुत्र नहीं होने का स्वघोषणा पत्र।
- विशेष योग्यजन श्रेणी के लिए 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र एवं आवश्यक आय प्रमाण पत्र।
- पालनहार योजना में लाभान्वित होने का प्रमाण पत्र।
- महिला खिलाड़ी के लिए राज्य स्तर से जारी खिलाड़ी प्रमाण पत्र, प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने का प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र।
- कन्या का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।
- कन्या का जन्म प्रमाण पत्र।
- कन्या के दसवीं या स्नातक उत्तीर्ण होने से संबंधित शैक्षणिक दस्तावेज।
- वर का जन्म प्रमाण पत्र।
- अनाथ बालिका की श्रेणी में आवेदन होने पर माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र।
- दस्तावेज प्रमाणीकरण से संबंधित स्वघोषणा पत्र।
- पोर्टल पर दस्तावेजों की सत्यता से संबंधित ऑनलाइन स्वघोषणा।
- आवेदक तथा वर-वधू की फोटो।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक दस्तावेज सूची के अनुसार मूल निवास, जाति, पात्रता कार्ड, विधवा अथवा विशेष योग्यजन से संबंधित जानकारी, विवाह पंजीयन और जन्म प्रमाण पत्र जैसी जानकारियां आवेदन से पहले जन आधार में अपडेट करवाना आवश्यक है। शेष दस्तावेजों की मूल प्रतियां श्रेणी के अनुसार पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आवेदक स्वयं की SSO ID से अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकता है। विभाग की आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और कागजरहित है।
SSO ID से आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले राजस्थान SSO Portal खोलें।
- अपनी SSO ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- पोर्टल पर SJMS अथवा SJMS SMS सेवा खोजकर खोलें।
- List of Schemes विकल्प में जाएं।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का चयन करके Apply विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदक की प्रोफाइल और जन आधार से प्राप्त जानकारी की जांच करें।
- पात्र कन्या का विवरण दर्ज करें और जन्म प्रमाण पत्र से जानकारी सत्यापित करें।
- दसवीं अथवा स्नातक उत्तीर्ण होने पर संबंधित अंकतालिका या शैक्षणिक दस्तावेज जोड़ें।
- वर का विवरण और जन्म संबंधी जानकारी दर्ज करें।
- पात्रता श्रेणी के अनुसार मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदक और वर-वधू की फोटो अपलोड करें।
- ओटीपी अथवा उपलब्ध प्रमाणीकरण माध्यम से आवेदन सत्यापित करें।
- सभी जानकारियों की दोबारा जांच करके आवेदन सबमिट करें।
- आवेदन संख्या और प्राप्ति रसीद सुरक्षित रखें।
ई-मित्र से आवेदन कैसे करें?
जिन आवेदकों के पास SSO ID नहीं है अथवा स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी आ रही है, वे अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र से आवेदन करवा सकते हैं।
ई-मित्र पर जाने से पहले सभी मूल दस्तावेज, जन आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, वर-वधू की फोटो और पात्रता प्रमाण पत्र साथ लेकर जाएं। आवेदन सबमिट होने के बाद प्राप्त रसीद और आवेदन संख्या अवश्य लें।
योजना के लिए सरकारी आवेदन शुल्क निःशुल्क है। यह जानकारी राजस्थान सरकार के आधिकारिक योजना पेज पर उपलब्ध है।
आवेदन की जांच और सहायता राशि का भुगतान
ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन और दस्तावेजों की जांच की जाती है। यदि आवेदन में कोई कमी या आपत्ति मिलती है तो वह आवेदन की स्थिति में दिखाई दे सकती है।
आवेदक को आपत्ति का कारण देखकर आवश्यक सुधार करना होगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद सहायता राशि आवेदन से जुड़े बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
आवेदन की स्थिति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के Application Status पेज अथवा SSO Portal पर लॉगिन करके देखी जा सकती है।
आवेदन से पहले इन बातों का ध्यान रखें
- कन्या की आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- जन आधार में आवेदक और कन्या का नाम, जन्म तिथि तथा दूसरी जानकारी सही होनी चाहिए।
- मूल निवास, जाति, बैंक खाता, पात्रता कार्ड और विवाह पंजीयन से संबंधित जानकारी जन आधार में अपडेट करवा लें।
- बैंक खाता चालू होना चाहिए और खाते का विवरण सही होना चाहिए।
- शैक्षणिक प्रोत्साहन राशि के लिए कन्या की अंकतालिका या डिग्री उपलब्ध होनी चाहिए।
- दस्तावेज साफ और पढ़ने योग्य रूप में अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करने से पहले चयनित पात्रता श्रेणी की जांच करें।
- आवेदन संख्या और रसीद सुरक्षित रखें।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 Important Links
| ऑनलाइन आवेदन | Click Here |
| आधिकारिक दिशा-निर्देश | Click Here |
| मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की जानकारी | Click Here |
| आवेदन की स्थिति | Click Here |
| आधिकारिक यूजर मैनुअल | Click Here |
| Official Website | sje.rajasthan.gov.in |
| More Job Update | rajasthanvacancy.in |
| Join WhatsApp Channel | Join Now |