Rajasthan Agniveer Reservation 2026: पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती में 10% आरक्षण का अपडेट

राजस्थान में सेना के पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राजस्थान सरकार की घोषणा के अनुसार अग्निवीरों को राजस्थान पुलिस, वनरक्षक और जेल प्रहरी जैसी भर्तियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

Rajasthan Agniveer Reservation 2026 के अंतर्गत 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की खबर प्रकाशित हुई है। हालांकि अभ्यर्थियों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आरक्षण की वास्तविक प्रक्रिया, आयु सीमा में छूट, परीक्षा से छूट और चयन प्रक्रिया संबंधित विभाग के संशोधित सेवा नियमों तथा भर्ती विज्ञप्ति से ही स्पष्ट होगी।

Rajasthan Agniveer Reservation

राजस्थान अग्निवीर आरक्षण का संक्षिप्त विवरण

विवरणजानकारी
योजना का विषयराजस्थान में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण
लाभार्थीसशस्त्र बलों में निर्धारित सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीर
आरक्षण संबंधी खबर10 प्रतिशत
शामिल भर्तीराजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी और वनरक्षक
आयु सीमा में छूटराजस्थान के संशोधित नियमों में स्पष्ट होगी
लिखित परीक्षा से छूटराजस्थान के लिए आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं
वर्तमान स्थितिघोषणा की गई, विस्तृत भर्ती नियमों की प्रतीक्षा
अंतिम पात्रतासंबंधित भर्ती की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार

राजस्थान में अग्निवीर आरक्षण की घोषणा कब हुई?

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 26 जुलाई 2024 को कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर सेना के अग्निवीरों को राज्य की सरकारी भर्तियों में आरक्षण देने की घोषणा की थी।

इस घोषणा के अनुसार अग्निवीरों को मुख्य रूप से निम्नलिखित भर्तियों में आरक्षण दिया जाना है:

  • राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती
  • राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती
  • राजस्थान वनरक्षक भर्ती

डीडी न्यूज़ की रिपोर्ट में राजस्थान में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि भर्ती में आरक्षण लागू करने का विस्तृत स्वरूप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसलिए भर्ती के समय जारी होने वाले संशोधित नियम और आधिकारिक विज्ञप्ति ही अंतिम रूप से मान्य होंगे।

किन भर्तियों में मिलेगा अग्निवीर आरक्षण?

राजस्थान सरकार की घोषणा में तीन प्रमुख भर्तियों को शामिल किया गया है।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती

पूर्व अग्निवीरों को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पदों पर होने वाली भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की गई है। लेकिन शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, शारीरिक मापदंड, लिखित परीक्षा और चयन प्रक्रिया का निर्धारण राजस्थान पुलिस के संशोधित सेवा नियमों और नई भर्ती विज्ञप्ति में किया जाएगा।

राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती

राजस्थान कारागार विभाग में जेल प्रहरी पद की भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाना है। अग्निवीर को लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट मिलेगी या नहीं, इसका अंतिम निर्णय संबंधित भर्ती नियमों में स्पष्ट होगा।

राजस्थान वनरक्षक भर्ती

राजस्थान वन विभाग की वनरक्षक भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की गई है। इसके लिए वन विभाग के सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन और पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण जारी होना जरूरी होगा।

क्या राजस्थान में अग्निवीरों की भर्ती बिना परीक्षा होगी?

वर्तमान में उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि राजस्थान पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती में पूर्व अग्निवीरों का चयन पूरी तरह बिना परीक्षा किया जाएगा।

राजस्थान सरकार की घोषणा में आरक्षण देने की बात कही गई है, लेकिन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापदंड से छूट देने का विस्तृत आधिकारिक आदेश उपलब्ध नहीं है।

इसलिए पोस्ट के पुराने शीर्षक में लिखा गया “बिना परीक्षा भर्ती का रास्ता खुला” वाक्य हटाना उचित रहेगा। इसकी जगह यह लिखा जा सकता है कि चयन प्रक्रिया और परीक्षा संबंधी नियम आधिकारिक भर्ती विज्ञप्ति में स्पष्ट किए जाएंगे।

5 वर्ष की आयु छूट का नियम राजस्थान पर लागू है या नहीं?

केंद्र सरकार ने 21 जुलाई 2026 को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों के लिए अलग प्रावधान जारी किए हैं। इनमें सामान्य पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष और पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को 5 वर्ष की छूट दी गई है।

यह नियम निम्न केंद्रीय भर्तियों से संबंधित है:

  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी
  • असम राइफल्स में राइफलमैन
  • केंद्र सरकार के अधीन आने वाली संबंधित भर्ती

इसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी या वनरक्षक भर्ती का नियम नहीं माना जा सकता। राजस्थान में कितनी आयु छूट मिलेगी, इसका उल्लेख राज्य सरकार के संशोधित सेवा नियमों अथवा संबंधित भर्ती विज्ञप्ति में होना आवश्यक है।

राजस्थान और केंद्र सरकार के नियमों में अंतर

विषयराजस्थान की घोषणाकेंद्र सरकार का नियम
संबंधित भर्तीपुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी और वनरक्षकCAPF कांस्टेबल GD और असम राइफल्स राइफलमैन
आरक्षण10 प्रतिशत की घोषणा/खबर50 प्रतिशत
सामान्य आयु छूटविस्तृत नियमों में स्पष्ट होगी3 वर्ष
प्रथम बैच की आयु छूटआधिकारिक राजस्थान नियम में स्पष्ट होगी5 वर्ष
लिखित परीक्षा से छूटराजस्थान के लिए पुष्टि नहींछूट दी गई
PST और PET से छूटराजस्थान के लिए पुष्टि नहींछूट दी गई

केंद्र सरकार के ये प्रावधान गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दिए गए लिखित उत्तर में बताए गए हैं। इन्हें राजस्थान की राज्य स्तरीय भर्तियों से अलग समझना जरूरी है।

अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ कब मिलेगा?

पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का व्यावहारिक लाभ संबंधित विभाग द्वारा नई भर्ती जारी किए जाने पर मिलेगा। भर्ती विज्ञप्ति में निम्न जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए:

  • अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों की संख्या
  • आरक्षण का स्वरूप और रोस्टर व्यवस्था
  • अधिकतम आयु सीमा में मिलने वाली छूट
  • लिखित परीक्षा से छूट मिलेगी या नहीं
  • शारीरिक दक्षता और मापदंड के नियम
  • आवश्यक अग्निवीर सेवा प्रमाणपत्र
  • आवेदन के समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

केवल घोषणा के आधार पर किसी अभ्यर्थी को स्वतः नियुक्ति नहीं मिलेगी। उसे संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, दस्तावेज और भर्ती विज्ञप्ति में दी गई अन्य पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को मिलेगा लाभ

अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को सेना, वायुसेना और नौसेना में चार वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इस अवधि में प्रशिक्षण भी शामिल होता है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक निश्चित संख्या में अग्निवीरों को नियमित सेवा में रखा जाता है, जबकि शेष अग्निवीर सेवा अवधि पूरी करके बाहर आते हैं।

राजस्थान में घोषित आरक्षण का लाभ भी सेवा पूरी कर चुके पात्र पूर्व अग्निवीरों को संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार मिलेगा। सेवा प्रमाणपत्र, कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की सूची भर्ती विज्ञप्ति जारी होने पर सामने आएगी।

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