राजस्थान के सरकारी एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विद्यार्थियों के आवेदन की प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से शुरू की गई है।
Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2026-27 के लिए पात्र विद्यार्थी 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूरी तरह पेपरलेस तरीके से राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध Scholarship SJMS App के माध्यम से किया जाएगा।

Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2026-27 Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना |
| शैक्षणिक सत्र | 2026-27 |
| संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान |
| लाभार्थी | राजस्थान के पात्र मूल निवासी विद्यार्थी |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन एवं पेपरलेस |
| विद्यार्थी आवेदन शुरू | 15 अगस्त 2026 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 31 अक्टूबर 2026 |
| शिक्षण संस्थान पंजीकरण शुरू | 1 अगस्त 2026 |
| संस्थान पंजीकरण की अंतिम तिथि | 30 सितंबर 2026 |
| आवेदन पोर्टल | राजस्थान एसएसओ एवं Scholarship SJMS App |
| आदेश जारी होने की तिथि | 31 जुलाई 2026 |
| RajKaj Reference Number | 23066445 |
राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की महत्वपूर्ण तिथियां
विभाग ने शिक्षण संस्थानों और विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग तारीखें निर्धारित की हैं। इसलिए विद्यार्थी अपने आवेदन की तारीख को संस्थान पंजीकरण की तारीख से भ्रमित न करें।
| प्रक्रिया | निर्धारित तिथि |
| नए एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पंजीकरण, नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग और फीस स्ट्रक्चर के लिए पोर्टल शुरू | 1 अगस्त 2026 |
| शिक्षण संस्थानों के पंजीकरण, नवीनीकरण और कोर्स मैपिंग की अंतिम तिथि | 30 सितंबर 2026 |
| विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन शुरू | 15 अगस्त 2026 |
| विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | 31 अक्टूबर 2026 |
किन छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है?
शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निम्नलिखित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं:
- अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- अति पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- डॉ. अम्बेडकर अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय छात्रवृत्ति योजना
- मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- मिरासी एवं भिश्ती समुदाय छात्रवृत्ति योजना
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्रता
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का आवेदन करने के लिए विद्यार्थी को नोटिफिकेशन में निर्धारित निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- विद्यार्थी किसी राजकीय अथवा निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत होना चाहिए।
- राज्य से बाहर अध्ययनरत विद्यार्थी का प्रवेश पात्र राष्ट्रीय अथवा राजकीय स्तर के शिक्षण संस्थान में होना चाहिए।
- इस आदेश के अंतर्गत कक्षा 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी शामिल नहीं हैं।
- विद्यार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय संबंधित छात्रवृत्ति योजना के लिए निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
- विद्यार्थी के पास जन आधार आईडी और आधार नंबर होना आवश्यक है।
- बैंक खाता विद्यार्थी के नाम से, आधार सीडेड और DBT Enabled होना चाहिए।
- विभागीय आवेदन से पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर OTR पूरा करना अनिवार्य है।
- विद्यार्थी को सही शिक्षण संस्थान, पाठ्यक्रम और छात्रवृत्ति योजना का चयन करना होगा।
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की आय सीमा
अलग-अलग छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आय सीमा इस प्रकार निर्धारित की गई है:
| छात्रवृत्ति योजना अथवा श्रेणी | अधिकतम पारिवारिक वार्षिक आय |
| SC/ ST/ MBC/ EBC/ OBC/ | 2.50 लाख रुपये तक |
| विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग (DNT) | 2.50 लाख रुपये तक |
| मिरासी एवं भिश्ती समुदाय | 2.50 लाख रुपये तक |
| मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति | 5 लाख रुपये से कम |
आवेदन से पहले NSP OTR करना अनिवार्य
विभागीय छात्रवृत्ति योजना का आवेदन करने से पहले विद्यार्थी को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर One Time Registration यानी OTR करना होगा।
OTR की प्रक्रिया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट अथवा NSP OTR App के माध्यम से पूरी की जा सकती है। इसके लिए विद्यार्थी को निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करनी होगी:
- नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के OTR पेज पर जाएं।
- NSP OTR App डाउनलोड करें।
- AadhaarFaceRD App डाउनलोड करें।
- आधार से संबंधित e-KYC प्रक्रिया पूरी करें।
- Face Authentication पूरा करके OTR प्राप्त करें।
- OTR पूरा होने के बाद राजस्थान एसएसओ पोर्टल से विभागीय छात्रवृत्ति आवेदन करें।
OTR के बिना विभागीय छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकेगी।
राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें?
विद्यार्थी स्वयं की एसएसओ आईडी, ई-मित्र अथवा साइबर कैफे के माध्यम से आवेदन कर सकता है। आवेदन की सामान्य प्रक्रिया निम्न प्रकार रहेगी:
- सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर OTR पूरा करें।
- जन आधार में दर्ज व्यक्तिगत, आय और बैंक संबंधी जानकारी जांचें।
- बैंक खाते को आधार सीडेड एवं DBT Enabled करवाएं।
- राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करें।
- Scholarship SJMS App का चयन करें।
- Biometric Authentication अथवा Face Authentication पूरा करें।
- संबंधित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का चयन करें।
- अपने शिक्षण संस्थान और पाठ्यक्रम का सावधानी से चयन करें।
- आवेदन में मांगी गई सभी जानकारियां दर्ज करें।
- पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त नहीं होने वाले दस्तावेजों की रंगीन स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- आवेदन में दर्ज प्रत्येक जानकारी की दोबारा जांच करें।
- किसी प्रकार की गलती होने पर अंतिम सबमिट से पहले उसमें सुधार करें।
- सभी जानकारी सही होने के बाद आवेदन को ऑनलाइन Final Submit करें।
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन के समय विद्यार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज एवं जानकारियां तैयार रखनी चाहिए:
- जन आधार आईडी
- आधार कार्ड अथवा आधार नंबर
- पारिवारिक वार्षिक आय का विवरण
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पिछले वर्ष की अंकतालिका
- विद्यार्थी के नाम का बैंक खाता विवरण
- स्वयं का मोबाइल नंबर
- स्वयं की ई-मेल आईडी
- NSP OTR संबंधी जानकारी
- पोर्टल पर मांगे गए अन्य संबंधित दस्तावेज
आय विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और पिछले वर्ष की अंकतालिका जैसे दस्तावेज जन आधार, राज ई-वॉल्ट अथवा DigiLocker से ऑनलाइन लिए जाएंगे। कोई आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन करके पोर्टल पर निर्धारित स्थान पर अपलोड करना होगा।
जन आधार में जानकारी सही होना आवश्यक
विद्यार्थी का नाम, जाति, लिंग, आयु, माता-पिता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर और परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय जैसी जानकारियां जन आधार पोर्टल से ली जाएंगी।
यदि विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकॉर्ड और जन आधार में दर्ज जानकारी के बीच अंतर है, तो आवेदन करने से पहले शैक्षणिक रिकॉर्ड के अनुसार जन आधार की जानकारी में संशोधन करवाना आवश्यक होगा।
जन आधार आईडी और आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।
बैंक खाते से संबंधित महत्वपूर्ण शर्तें
विद्यार्थी का बैंक खाता केवल आधार से लिंक होना पर्याप्त नहीं है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए बैंक खाते की निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- बैंक खाता विद्यार्थी के नाम से होना चाहिए।
- बैंक खाता आधार सीडेड होना चाहिए।
- बैंक खाता DBT Enabled होना चाहिए।
- बैंक खाते की KYC पूरी होनी चाहिए।
- ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए खाते पर कोई सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए।
- बैंक खाता बंद नहीं होना चाहिए।
- बैंक खाता माइनर अकाउंट नहीं होना चाहिए।
छात्रवृत्ति में कौन-कौन से शुल्क शामिल होंगे?
शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर पाठ्यक्रमवार आठ प्रकार के शुल्क का विवरण दर्ज करना होगा:
| क्रम | शुल्क का नाम |
| 1 | पंजीकरण शुल्क |
| 2 | नामांकन शुल्क |
| 3 | शिक्षण शुल्क |
| 4 | खेल-कूद शुल्क |
| 5 | संगठन अथवा यूनियन शुल्क |
| 6 | पुस्तकालय शुल्क |
| 7 | पत्रिका शुल्क |
| 8 | परीक्षा शुल्क |
पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति शिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर दर्ज किए गए फीस स्ट्रक्चर के अनुसार देय होगी। यदि संस्थान शुल्क की सभी मदों का पूरा विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं करता है, तो विद्यार्थी को केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय शुल्क का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।
दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से छात्रवृत्ति पोर्टल पर भारत सरकार के नवीन निर्देशों के अनुसार 10 प्रतिशत दिव्यांग भत्ता देने का प्रावधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षण संस्थान और पाठ्यक्रम का चयन सावधानी से करें
आवेदन करते समय पोर्टल पर केवल मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान और उनके पात्र पाठ्यक्रम ही प्रदर्शित होंगे। विद्यार्थी को शिक्षण संस्थान, पाठ्यक्रम और छात्रवृत्ति योजना का चयन सावधानीपूर्वक करना होगा।
यदि विद्यार्थी गलत शिक्षण संस्थान, गलत पाठ्यक्रम अथवा गलत योजना का चयन करता है और इसके कारण आवेदन स्थायी रूप से निरस्त हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी।
यदि विद्यार्थी का कॉलेज अथवा पाठ्यक्रम पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका कारण संस्थान द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पंजीकरण, मान्यता, संबद्धता अथवा कोर्स मैपिंग अपडेट नहीं करना हो सकता है।
बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य
विद्यार्थी का आवेदन शिक्षण संस्थान में पहली बार अग्रेषित होने के बाद से विभाग द्वारा आवेदन का निस्तारण होने तक छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य है।
बायोमेट्रिक उपस्थिति के अभाव में आवेदन को आगे अग्रेषित अथवा स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति डिवाइस पंजीकृत करनी होगी।
आवेदन करते समय इन बातों का ध्यान रखें
- आवेदन में विद्यार्थी अपना ही मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज करे।
- आवेदन से पहले NSP OTR पूरा कर लें।
- जन आधार और शैक्षणिक दस्तावेजों में जानकारी समान होनी चाहिए।
- बैंक खाता आधार सीडेड और DBT Enabled होना चाहिए।
- गलत संस्थान, पाठ्यक्रम अथवा योजना का चयन न करें।
- मूल दस्तावेज की साफ और रंगीन स्कैन कॉपी ही अपलोड करें।
- आवेदन को Final Submit करने से पहले सभी प्रविष्टियां जांच लें।
- आवेदन संस्थान को अग्रेषित होने के बाद बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाते रहें।
- आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन पूरा करें।
Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2026-27 Important Links
| Start Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2026-27 form | 15 August 2026 |
| Last Date Online Application form | 31 October 2026 |
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| Official Website | sje.rajasthan.gov.in |
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