राजस्थान सरकार ने विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए विद्या संबल योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा 18 अगस्त 2026 को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित पत्र सभी जिला कलेक्टरों को भेजा गया है।
इस पत्र में जिला कलेक्टरों को योजना के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने तथा पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्यदायित्व और अभिलेख संधारण से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करवाने को कहा गया है।

Rajasthan Vidya Sambal Yojana 2026 Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | राजस्थान विद्या संबल योजना |
| संबंधित राज्य | राजस्थान |
| नवीनतम निर्देश जारीकर्ता | राजस्थान सरकार, कार्यालय मुख्य सचिव |
| नवीनतम पत्र की तारीख | 18 अगस्त 2026 |
| संदर्भित मूल परिपत्र | 30 मार्च 2021 |
| नियुक्ति का प्रकार | गेस्ट फैकल्टी |
| पात्र अभ्यर्थी | संबंधित सेवा नियमों की योग्यता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक एवं निजी अभ्यर्थी |
| नियुक्ति का आधार | स्वीकृत रिक्त पद और शैक्षणिक आवश्यकता |
| चयन प्रक्रिया | संस्थान प्रधान द्वारा सीधे अथवा जिला स्तरीय समिति के माध्यम से |
| कुल पद | PDF में उल्लेख नहीं |
| आवेदन प्रारंभ तिथि | उल्लेख नहीं |
| आवेदन की अंतिम तिथि | उल्लेख नहीं |
| आवेदन शुल्क | उल्लेख नहीं |
| नियुक्ति की अवधि | अस्थायी, एक सेमेस्टर अथवा एक शैक्षणिक सत्र |
| अधिकतम मासिक मानदेय | पद के अनुसार ₹21,000 से ₹60,000 तक |
विद्या संबल योजना का उद्देश्य
विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और प्रशिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य प्रभावित होता है। इसका सीधा असर विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर पर पड़ता है।
नियमित भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने में लगने वाले समय के दौरान पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकता है। गेस्ट फैकल्टी केवल अस्थायी शिक्षण व्यवस्था है और इससे नियमित नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
वर्ष 2026 के नए निर्देश में क्या कहा गया है?
मुख्य सचिव कार्यालय के नवीनतम पत्र में सभी जिला कलेक्टरों को निम्न निर्देश दिए गए हैं:
- योजना को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए।
- पात्रता और चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाए।
- संबंधित परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया से किसी भी स्तर पर विचलन नहीं किया जाए।
- वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों और विद्यार्थियों तक योजना का लाभ समय पर पहुंचाया जाए।
- जिला कलेक्टर योजना के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें।
- योजना की प्रगति और प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा करके आवश्यक कार्रवाई की जाए।
- विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
गेस्ट फैकल्टी किन पदों पर लगाई जाएगी?
गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध लगाई जा सकेगी। संबंधित विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार आवश्यकता का आकलन करेगा।
मूल परिपत्र में विद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का उल्लेख किया गया है।
राज्यभर में गेस्ट फैकल्टी के कुल कितने पद होंगे, इसकी संख्या संलग्न PDF में नहीं दी गई है। वास्तविक पदों की जानकारी संबंधित जिले या शिक्षण संस्थान की ओर से जारी सूचना में मिल सकेगी।
पात्रता और शैक्षणिक योग्यता
गेस्ट फैकल्टी के रूप में निम्न अभ्यर्थियों को लगाया जा सकता है:
- संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित योग्यता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक।
- संबंधित सेवा नियमों की पात्रता पूरी करने वाले निजी अभ्यर्थी।
PDF में पदवार डिग्री, डिप्लोमा या विषयवार शैक्षणिक योग्यता अलग से नहीं बताई गई है। इसलिए किसी विशेष पद के लिए आवश्यक योग्यता संबंधित सेवा नियमों और जिला अथवा संस्थान द्वारा जारी सूचना के अनुसार देखनी होगी।
योजना के इस परिपत्र में आयु सीमा या श्रेणीवार आयु छूट का भी उल्लेख नहीं है।
Rajasthan Vidya Sambal Yojana Selection Process
गेस्ट फैकल्टी का चयन दो में से किसी एक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है।
1. संस्थान प्रधान द्वारा सीधे चयन
संस्थान प्रधान अपने स्तर पर संस्थान में रिक्त पदों के लिए पात्र सेवानिवृत्त कार्मिक या निजी अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में रख सकते हैं।
इसके लिए निम्न शर्तें लागू होंगी:
- अभ्यर्थी संबंधित सेवा नियमों की योग्यता पूरी करता हो।
- पद संस्थान में स्वीकृत और रिक्त हो।
- मानदेय के लिए बजट उपलब्ध हो।
- भुगतान परिपत्र में निर्धारित दरों के अनुसार किया जाए।
2. जिला स्तरीय समिति के माध्यम से चयन
प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति बनाई जाएगी। समिति की व्यवस्था इस प्रकार होगी:
| समिति में पद | अधिकारी |
|---|---|
| अध्यक्ष | जिला कलेक्टर अथवा जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत अधिकारी |
| सदस्य सचिव | संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी |
जिला स्तरीय समिति की चयन प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी:
- शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले सार्वजनिक सूचना तैयार की जाएगी।
- निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार और संस्थानवार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
- निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार होगी।
- वरीयता सूची के क्रम और अभ्यर्थी की उपलब्धता के आधार पर सेवाएं ली जाएंगी।
- प्रत्येक रिक्त पद के लिए जहां तक संभव हो, तीन अभ्यर्थियों का पैनल बनाया जाएगा।
- पैनल तैयार करते समय विषयवार और कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।
संलग्न दिशा-निर्देशों में अलग से लिखित परीक्षा या साक्षात्कार का उल्लेख नहीं किया गया है।
विद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए मानदेय
| पद | कक्षा | प्रति घंटा मानदेय | अधिकतम मासिक मानदेय |
|---|---|---|---|
| ग्रेड-III | कक्षा 1 से 8 | ₹300 | ₹21,000 |
| ग्रेड-II | कक्षा 9 से 10 | ₹350 | ₹25,000 |
| ग्रेड-I | कक्षा 11 से 12 | ₹400 | ₹30,000 |
| अनुदेशक | लागू नहीं | ₹300 | ₹21,000 |
| प्रयोगशाला सहायक | लागू नहीं | ₹300 | ₹21,000 |
विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी को अधिकतम ₹30,000 मासिक मानदेय मिलेगा। वास्तविक भुगतान किए गए अध्यापन कार्य, निर्धारित प्रति घंटा दर और अधिकतम मासिक सीमा के आधार पर होगा।
विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के लिए मानदेय
| पद | प्रति घंटा मानदेय | अधिकतम मासिक मानदेय |
|---|---|---|
| सहायक आचार्य | ₹800 | ₹45,000 |
| सह आचार्य | ₹1,000 | ₹52,000 |
| आचार्य | ₹1,200 | ₹60,000 |
यह मानदेय विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए परिपत्र में निर्धारित किया गया है।
गेस्ट फैकल्टी नियुक्ति की प्रमुख शर्तें
चयनित अभ्यर्थियों पर निम्न प्रमुख शर्तें लागू होंगी:
- नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी होगी।
- व्यवस्था एक सेमेस्टर अथवा एक शैक्षणिक सत्र के लिए होगी।
- जिस रिक्त पद के विरुद्ध गेस्ट फैकल्टी लगाई गई है, उस पर नियमित नियुक्ति होते ही व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।
- गेस्ट फैकल्टी के कार्य की उचित निगरानी की जाएगी।
- संतोषजनक कार्य संपादन के आधार पर मानदेय भुगतान की कार्रवाई होगी।
- चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र देना होगा।
- इस व्यवस्था के आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकेगा।
- जिला आवंटित होने के बाद स्थान परिवर्तन की मांग नहीं की जा सकेगी।
- कम कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता अथवा बिना कारण अनुपस्थिति की स्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है।
- अभ्यर्थी को सरकारी अभिलेखों और सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखनी होगी।
- राज्य सरकार, विभाग और संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों एवं निर्देशों का पालन करना होगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
शपथ-पत्र के प्रारूप में निम्न दस्तावेजों और प्रमाण-पत्रों का उल्लेख किया गया है:
- शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र।
- प्रशिक्षण संबंधी मूल दस्तावेज।
- आवेदन पत्र में अंकित पहचान-पत्र।
- न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रमाण।
- निवास प्रमाण-पत्र।
- जाति प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो।
- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो।
- भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो।
- संबंधित विभाग द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज।
दस्तावेज गलत या फर्जी पाए जाने पर अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी से हटाया जा सकता है और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
महत्वपूर्ण तिथियां
| कार्यक्रम | तारीख |
|---|---|
| मूल वित्त विभाग परिपत्र जारी होने की तारीख | 30 मार्च 2021 |
| मुख्य सचिव के नवीनतम निर्देश पर डिजिटल हस्ताक्षर | 18 अगस्त 2026 |
| जिलेवार सार्वजनिक सूचना | PDF में तारीख नहीं दी गई |
| आवेदन प्रारंभ होने की तारीख | घोषित नहीं |
| आवेदन की अंतिम तिथि | घोषित नहीं |
| वरीयता सूची जारी होने की तारीख | घोषित नहीं |
आवेदन कैसे किया जाएगा?
संलग्न PDF में कोई राज्यस्तरीय ऑनलाइन पोर्टल, आवेदन फॉर्म या आवेदन अवधि नहीं दी गई है। जिला स्तरीय समिति द्वारा आवश्यकता निर्धारित करने के बाद सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी।
सामान्य प्रक्रिया निम्न प्रकार रहेगी:
- विभाग जिले और संस्थान के अनुसार रिक्त पदों की आवश्यकता निर्धारित करेगा।
- जिला स्तरीय समिति ब्लॉकवार और संस्थानवार सार्वजनिक सूचना जारी करेगी।
- पात्र अभ्यर्थी उस सूचना में बताए गए माध्यम से आवेदन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार होगी।
- प्रत्येक रिक्त पद के लिए यथासंभव तीन अभ्यर्थियों का पैनल बनाया जाएगा।
- वरीयता और उपलब्धता के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं ली जाएंगी।
अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले संबंधित जिले अथवा शिक्षण संस्थान की विस्तृत सूचना अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि आवेदन का माध्यम और तारीख उसी सूचना में बताई जाएगी।
महत्वपूर्ण संपादकीय सूचना
18 अगस्त 2026 का पत्र विद्या संबल योजना को प्रभावी रूप से लागू करने का प्रशासनिक निर्देश है। इसे सीधे आवेदन शुरू होने की सूचना नहीं माना जाना चाहिए। अभी उपलब्ध PDF में राज्यस्तरीय पद संख्या, आवेदन कार्यक्रम और आवेदन लिंक घोषित नहीं किए गए हैं।
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